राजनीति

अरविंद केजरीवाल को मिली बेल, ASG राजू ने बताया हिघ्कोर्ट को बेल के समय का मंजर

एएसजी एसवी राजू ने बताया कि उन्हें अदालत में अपने पक्ष की दलील देने के लिए बहुत कम समय मिला था। उन्होंने कहा कि समय इतना कम था कि उन्हें लिखित अर्जी तक पेश करने का मौका नहीं मिला।

दिल्ली आबकारी नीति के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग केस में, दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। पहले रात राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को एक लाख के निजी मुचलके और कुछ शर्तों के साथ बेल दे दी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। ईडी के वकील ने प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के सेक्शन 45 का उल्लेख करते हुए यह कहा कि यह सेक्शन पब्लिक प्रोसेक्यूटर को जमानत पर रोक लगाने का अधिकार देता है, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसका मौका नहीं दिया गया।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बताया कि प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के सेक्शन 45 के तहत, पब्लिक प्रोसेक्यूटर को जमानत पर रोक लगाने का अधिकार होता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है। पब्लिक प्रोसेक्यूटर की अर्जी खारिज कर दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के उस आग्रह को खारिज कर दिया था, जिसमें 48 घंटे तक जमानत पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

एसवी राजू ने कहा, ‘मैं जमानत पर रोक लगाने का अनुरोध करता हूं। कल रात जमानत का आदेश दिया गया था, लेकिन कोर्ट की वेबसाइट पर अभी तक इसे अपलोड नहीं किया गया है। हमें जमानत पर स्टे के लिए आग्रह करने का भी मौका नहीं दिया गया। अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से बहस भी पूरी नहीं की गई और मुझे आधे घंटे के अंदर जल्दी-जल्दी दलील देने का निर्देश दिया गया। मेरे पास इतना कम समय था कि लिखित अर्जी भी नहीं दे सका। यह स्थिति अस्वीकार्य है।’

किन शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को मिली थी जमानत?

अरविंद केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया कि उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। उन्होंने बताया, ‘राउज एवेन्यू कोर्ट ने रात के आठ बजे जमानत का आदेश जारी किया गया है। शुक्रवार की सुबह तक जमानत की कार्रवाई पूरी हो जाएगी और दोपहर के बाद अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होंगे। इस घटना को देश और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है।’

कोर्ट ने जमानत के साथ इस शर्त को भी लगाया है कि अरविंद केजरीवाल जांच में किसी भी तरह की बाधा नहीं डालेंगे और न ही गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि वे जांच में सहायता करेंगे और जब भी आवश्यकता हो, वे कोर्ट में पेशी करेंगे।

 

Admin@newsupdating

Recent Posts

भारत-अमेरिका ट्रेड डील: टैरिफ कटौती से मजबूत होंगे द्विपक्षीय आर्थिक संबंध

भारत-अमेरिका  भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में फाइनल हुई ट्रेड डील को दोनों…

1 day ago

आज का गोल्ड-सिल्वर मार्केट अपडेट: गिरावट के बाद लौटी चमक, निवेशकों की बढ़ी दिलचस्पी

 गोल्ड-सिल्वर  आज के दिन सोना और चांदी के बाजार में एक बार फिर हलचल देखने…

1 day ago

‘The Kerala Story 2’: टीज़र ने बढ़ाया उत्साह, 27 फरवरी 2026 को होगी रिलीज़

‘The Kerala Story 2’ बॉलीवुड में जब भी किसी विवादित लेकिन प्रभावशाली फिल्म का सीक्वल…

1 day ago

NDA संसदीय दल की बैठक: संसद सत्र से पहले राजनीतिक संदेश

NDA संसदीय दल नई दिल्ली में आयोजित NDA (नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस) संसदीय दल की बैठक…

1 day ago

उत्तर भारत में मौसम का बदलता मिज़ाज : कोहरा, बारिश और बर्फबारी का असर

उत्तर भारत  उत्तर भारत में इन दिनों मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली…

2 days ago

SpaceX का Starlink सैटेलाइट लॉन्च: वैश्विक इंटरनेट की दिशा में एक बड़ा कदम

SpaceX  एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी SpaceX ने एक बार फिर टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष विज्ञान…

2 days ago