ऑटोमोबाइल कंपनी
ऑटोमोबाइल कंपनी: चंडीगढ़ में, जिला उपभोक्ता विवाद आयोग ने मारुति कंपनी के डीलर पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसने रिपेयर कार को नई बताकर बेचा। इसके साथ ही, डीलर को वही मॉडल की नई इग्निस कार देने या फिर कार की कीमत 6 लाख 41 हजार 397.98 रुपए में 9 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में, महिला ने मार्च, 2020 में चंडीगढ़ के डीलर शोरूम से नई कार खरीदी थी, लेकिन डीलर ने पुरानी कार बेच दी जिसके तहत वे अब जांच के लिए जा रही हैं।
न्यू चंडीगढ़ में निवास करने वाली पारुल सूद ने कार डीलर के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत की। उन्होंने शिकायत में बताया कि जब उन्होंने शोरूम से नई कार की डिलीवरी ली, तो उन्हें देखा कि बोनट और चाबियों पर खरोंच के निशान थे। साथ ही, गाड़ी में प्राथमिक चिकित्सा किट भी नहीं थी। जब उन्होंने इसे कार डीलर को बताया, तो उन्हें गारंटी दी गई कि गाड़ी बिल्कुल नई है। कार चलाने के दौरान उन्हें अगले हिस्से से आवाजें सुनाई दीं। जब उन्होंने कार का रिपेयर मैमो देखा, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। मैमो में 12 मार्च, 2020 को गाड़ी की मरम्मत की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कार डीलर ने नई गाड़ी के रूप में पुरानी डेंट और पेंट की गई कार बेच दी गई। इसके बाद उन्होंने डीलर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
ऑटोमोबाइल कंपनी: डीलर ने बोनट को बदलने की पेशकश की थी
कार डीलर ने दो जून, 2020 को शिकायतकर्ता को ईमेल द्वारा सूचित किया कि उन्होंने वादा किया है कि वह गाड़ी के बोनट को बदल देंगे। इसके साथ ही, उन्होंने प्राथमिक चिकित्सा किट और स्टीयरिंग कवर भी प्रदान करने का आश्वासन दिया था। शिकायतकर्ता ने इस मामले में कार डीलर को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद पीड़ित ग्राहक ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।