पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें वह आठ साल पुरानी भर्ती में रिक्त रह गए 195 पदों को भरने के आदेश दिए हैं। इस निर्णय के अनुसार, भर्ती में नियुक्ति केवल मेरिट के आधार पर की जाएगी। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 6 माह के अंदर इन पदों को भरने के आदेश दिए हैं, लेकिन चयनित उम्मीदवारों को पिछले वेतन या किसी अन्य सेवा लाभ के हकदार नहीं माना जाएगा। यह निर्णय न केवल विवाद को समाप्त करता है, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया को भी पारदर्शी और निष्पक्ष बनाता है। अब योग्य और पात्र उम्मीदवारों को समान अवसर प्राप्त होगा और समाज की विभिन्न वर्गों को न्याय का आश्वासन मिलेगा। इस निर्णय से पंजाब के युवाओं को नौकरी की आस मिलेगी और सरकारी संस्थानों को योग्य और विशेषज्ञ श्रमिकों का चयन करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, यह निर्णय सरकारी भर्ती प्रक्रिया को संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ संचालित करने का संकेत देता है। यह भारतीय न्यायपालिका की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो समाज के हित में न्याय को सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहती है।