मुंबई के घाटकोपर में एक पेट्रोल पंप पर होर्डिंग गिरने से अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना में 43 लोगों के घायल होने की सूचना है।
महाराष्ट्र के मुंबई के घाटकोपर में एक पेट्रोल पंप पर होर्डिंग गिरने से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे की चपेट में 88 लोग आए थे। इनमें से 74 घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के पश्चात, स्थानीय अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों ने संयुक्त प्रयासों के माध्यम से राहत कार्य को तेजी से संचालित किया है। बचाव कार्य में नागरिक समुदायों ने सामूहिक रूप से अपनी सहायता प्रदान की है, जिससे प्रभावित लोगों को त्वरित मदद मिल सके।
स्थानीय अस्पतालों में घायलों का उपचार जारी है, और सरकारी अधिकारियों ने उनके परिवारों को समर्थन और सहायता की भी वार्ता की है। यह दुखद घटना ने पूरे इलाके को आहत किया है, लेकिन समुदाय के एकजुट होने से बचाव और सहायता कार्य को अधिक प्रभावी बनाया गया है।
पिछले दिनों, मुंबई के घाटकोपर इलाके में धूलभरी आंधी और बारिश के दौरान अस्वीकृत होर्डिंग की गिरावट ने भीषण तबाही मचा दी। इस दुर्घटना के बाद, वडाला इलाके में भी तेज तूफानी हवाओं के दौरान निर्माणाधीन ‘मेटल पार्किंग टावर’ सड़क पर गिर गया। बीएमसी के अधिकारियों के मुताबिक, घाटकोपर में गिरी होर्डिंग अवैध थी। यह होर्डिंग 120 गुना 120 फुट के आकार की थी। अनुमति के अनुसार, 40 गुना 40 फुट से अधिक आकार की होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं है।
मुंबई पुलिस ने दर्ज किया मामला
एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक पेट्रोल पंप पर होर्डिंग गिरने और लोगों की मौत के बाद मुंबई पुलिस ने ‘ईगो मीडिया’ के मालिक और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मालिक भावेश भिंडे और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304 (गैर इरादतन हत्या), 338 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर गंभीर चोट पहुंचाना) और 337 (जल्दबाजी या लापरवाही से काम करके किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घाटकोपर में होर्डिंग गिरने की घटना के बाद देर शाम को घटनास्थल का दौरा किया और मुंबई शहर में सभी होर्डिंग के ढांचों की लेखा परीक्षा का आदेश दिया। उन्होंने होर्डिंग गिरने से मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को पांच-पांच लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की। साथ ही, मुंबई पुलिस को अवैध होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया है। इसके अलावा, अब यह निर्माताओं की जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि उनकी होर्डिंग सुरक्षित हो और जनता के लिए किसी भी खतरे का कारण न बने।
इस मामले में भारतीय संविदान की धारा 304, 338, और 337 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें होर्डिंग लगाने वालों को गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। यह सामाजिक और नैतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि ऐसे हादसों को रोका जाए और सुनिश्चित किया जाए कि जनता की सुरक्षा और सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता रहे|