मऊ सादर विधानसभा क्षेत्र से पांच बार विधायक रह चुके मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भी अब जेल में बंद हैं। मुख्तार की पत्नी अफशां पर गाजीपुर और मऊ जिलों की पुलिस ने 75 हजार रुपये का इनाम रखा है। अफशां लंबे समय से फरार हैं। मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी भी अभी तक फरार हैं।
इन धाराओं के अंतर्गत दोषी पाया गया
अदालत ने माफिया मुख्तार अंसारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (बहुमूल्य सुरक्षा वसीयत आदि की जालसाजी), और 468 (ठगी के मकसद से जालसाजी) के तहत दोषी पाया। इन धाराओं के तहत अधिकतम दस साल तक की सजा का प्रावधान है। उसे आयुध अधिनियम की धारा 30 के तहत भी दोषी पाया गया है, जिसके तहत अधिकतम छह माह की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
काले रंग की सदरी और टोपी पहने हुए था मुख्तार
मुख्तार अंसारी ने अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होते समय काले रंग की सदरी और टोपी पहनी थी। उन्होंने अदालत के पीठासीन अधिकारी को अभिवादन किया और फिर अपनी दोष सिद्धि का आदेश सुना। इसके बाद उन्होंने सिर झुकाकर खड़ा रहा। अदालत ने मुख्तार को बुधवार को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तलब किया है।