लड़कियों को यौन इच्छा पर नियंत्रण रखने की कलकत्ता हाई कोर्ट की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह बिल्कुल गलत है सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए 8 दिसंबर, 2023 को पश्चिम बंगाल राज्य को नोटिस जारी किया था और जानना चाहा था कि क्या राज्य फैसले को चुनौती देने का इरादा रखता है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को किशोरियों को “यौन आग्रह पर नियंत्रण” की सलाह देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले पर अपनी अस्वीकृति दोहराई और कहा कि “ऐसे निर्णय लिखना बिल्कुल गलत है”। “देखिए किस तरह के निष्कर्ष…न्यायाधीशों ने किस तरह के सिद्धांतों का आह्वान किया है! एचसी का कहना है कि POCSO धारा में संशोधन किया जाना चाहिए और चूंकि इसमें संशोधन नहीं किया गया है, वे धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करेंगे… ऐसी अवधारणाएं कहां से आती हैं, हम नहीं जानते। हम संबोधित करना चाहते हैं, ”न्यायाधीश ए एस ओका ने दो-न्यायाधीशों की पीठ की अध्यक्षता करते हुए कहा। धारा 482 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित है।
गुरुवार को, पश्चिम बंगाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुज़ेफ़ा अहमदी ने पीठ को सूचित किया, जिसमें न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां भी शामिल थे, कि राज्य सरकार ने 18 अक्टूबर, 2023 को कलकत्ता एचसी के आदेश को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की थी। अपहरण के एक मामले में अपने आदेश में और एक युवा लड़की के यौन उत्पीड़न के मामले में, कलकत्ता एचसी के जस्टिस चित्त रंजन दाश और पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने यह भी कहा था कि यह प्रत्येक किशोर लड़की का कर्तव्य है कि वह “अपने शरीर की अखंडता के अधिकार की रक्षा करे”।
अहमदी ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा चिह्नित कुछ हिस्सों के अलावा, अन्य समस्याग्रस्त पैराग्राफ भी थे। न्यायमूर्ति ओका ने टिप्पणी की, “प्रत्येक अनुच्छेद समस्याग्रस्त है। हमने सभी पैराग्राफों को चिह्नित कर लिया है।”
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ करनी होगी और रजिस्ट्री को 12 जनवरी को उसके समक्ष लंबित स्वत: संज्ञान कार्यवाही के साथ पश्चिम बंगाल की अपील को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए 8 दिसंबर, 2023 को पश्चिम बंगाल राज्य को नोटिस जारी किया था और जानना चाहा था कि क्या राज्य फैसले को चुनौती देने का इरादा रखता है।