राजनीति

अरविंद केजरीवाल के सामने बढ़ती हुई कई मुश्किलें हैं, ED ने एक और शिकायत दर्ज कराई है; इस मामले को समझें।

शराब नीति घोटाले के मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने का इच्छुक है, जिसके लिए अब तक 8 बार समन जारी किया गया है, लेकिन हर बार ‘आप’ संयोजक समन को नजरअंदाज कर देते हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब नीति घोटाले मामले में जांच कर रहा है, लेकिन वे एजेंसी के सामने पेश होने को तैयार नहीं हैं। ईडी ने अब तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 8 बार समन जारी किया है, लेकिन हर बार AAP संयोजक समन को नजरअंदाज कर देते हैं। इस रवैये के संबंध में ED ने उनके खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में एक और शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा कल सुनवाई करेंगी। पहले भी ED ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी किए गए तीन समन का पालन नहीं करने पर शिकायत दर्ज कराई थी, उस मामले में सुनवाई 16 मार्च को होनी है।

ED ने आप पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई में बदलाव किया है। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ED के सामने पेश होने की जगह अब ACMM के सामने शिकायत दर्ज करवाई गई है। ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री के खिलाफ दो अलग-अलग शिकायतों को दर्ज किया है। पहली शिकायत के आधार पर मुख्यमंत्री को 16 मार्च को कोर्ट में फिजिकली रूप से पेश होना होगा, जबकि दूसरी शिकायत की सुनवाई कल होगी।

पेशी करने की इच्छा व्यक्त की गई

ED ने अरविंद केजरीवाल से 8वें समन के बाद सोमवार को पूछताछ के लिए पेश नहीं होने का संदेश दिया था, जबकि 12 मार्च को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेशी की इच्छा जताई थी। तब ED के सूत्रों ने बताया कि एजेंसी केजरीवाल के जवाब की समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि एजेंसी केजरीवाल को डिजिटल माध्यम से पेश होने की अनुमति नहीं दे सकती है और पूछताछ के लिए 9वां समन जारी कर सकती है। केजरीवाल ने कहा, “कानून में लिखा है कि ईडी की कार्रवाई न्यायिक कार्यवाही की तरह है। इसका मतलब है कि एजेंसी एक अदालत की तरह है। अदालत में किसी भी पक्ष को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति है। अगर मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए कह रहा हूं, जो मेरा अधिकार है, तो मुझे उम्मीद है कि वे इसकी अनुमति देंगे।”

केजरीवाल ने ईडी के समन को “अवैध” ठहराया

मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर एजेंसी ऐसा निर्णय लेती है तो उन्हें अपनी पेशी की लाइव स्ट्रीमिंग पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “यह मेरी मांग नहीं है, लेकिन अगर ईडी ऐसा चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।” केजरीवाल ने कहा कि उनका मानना है कि ईडी की ओर से उन्हें भेजा गया समन “अवैध” है, लेकिन फिर भी वह वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसके सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, “हमने कुछ भी गलत नहीं किया है और न ही छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।” केजरीवाल ने यह भी कहा कि उन्होंने जो कारण बताए हैं, उनके आधार पर हाई कोर्ट ने अन्य मामलों में ईडी के नोटिस रद्द किए हैं। उन्होंने दावा किया, “अगर उन्हें रद्द कर दिया गया है, तो इस मामले में भी यह (आबकारी नीति मामले में ईडी के नोटिस) भी अमान्य हैं।”

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