August 19, 2026
तीसरे बच्चे

तमिलनाडु में तीसरे बच्चे पर भी 365 दिन की मैटरनिटी लीव, महिला कर्मचारियों को बड़ा तोहफा

तमिलनाडु सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य की महिला सरकारी कर्मचारी अपने तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 365 दिनों यानी एक साल की मैटरनिटी लीव ले सकेंगी। सरकार ने यह फैसला महिलाओं के स्वास्थ्य, प्रसव के बाद रिकवरी और नवजात बच्चे की बेहतर देखभाल को ध्यान में रखते हुए लिया है।

तीसरे बच्चे

तीसरे बच्चे पर पहले मिलती थी सिर्फ 12 हफ्ते की छुट्टी

तमिलनाडु में अब तक महिला सरकारी कर्मचारियों को पहले और दूसरे बच्चे के जन्म पर 365 दिनों की मैटरनिटी लीव का प्रावधान था। वहीं तीसरे बच्चे के मामले में यह छुट्टी घटकर सिर्फ 12 सप्ताह यानी 84 दिन रह जाती थी। नए फैसले के बाद तीसरे बच्चे के लिए भी छुट्टी की अवधि बढ़ाकर पूरे 365 दिन कर दी गई है।

इस फैसले से तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली महिला सरकारी कर्मचारियों को पहले दो बच्चों के समान ही मैटरनिटी लीव का लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि प्रसव के बाद मां और बच्चे दोनों की देखभाल के लिए पर्याप्त समय मिलना जरूरी है।

पूरी सैलरी के साथ मिलेगी छुट्टी

इस फैसले की घोषणा तमिलनाडु विधानसभा में मानव संसाधन प्रबंधन विभाग की मांगों पर चर्चा के दौरान की गई। मंत्री डी. सरथकुमार ने बताया कि तीसरे बच्चे के लिए मिलने वाली मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 365 दिन और पूर्ण वेतन के साथ किया जाएगा।

यानी पात्र महिला सरकारी कर्मचारियों को एक साल तक नौकरी से छुट्टी के दौरान वेतन संबंधी लाभ मिलता रहेगा। हालांकि इस घोषणा को लागू करने के लिए विस्तृत सरकारी आदेश जारी किया जाना बाकी है।

 तीसरे बच्चे : महिलाओं और बच्चों की देखभाल पर जोर

सरकार के इस कदम को महिला कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण राहत के तौर पर देखा जा रहा है। प्रसव के बाद महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से सामान्य स्थिति में लौटने में समय लगता है। वहीं नवजात बच्चे के शुरुआती महीनों में मां की मौजूदगी भी महत्वपूर्ण होती है।

सरकार का कहना है कि कल्याणकारी प्रशासन के तहत महिला कर्मचारियों के हितों और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी सोच के तहत तीसरे बच्चे के लिए भी एक साल की मैटरनिटी लीव का फैसला किया गया है।

2021 में एक साल हुई थी मैटरनिटी लीव

तमिलनाडु में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव की अवधि समय के साथ बढ़ाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, पहले यह 90 दिन थी। इसके बाद 2011 में इसे छह महीने, 2016 में नौ महीने और जुलाई 2021 में बढ़ाकर 365 दिन किया गया था। अब इसी एक साल की छुट्टी का लाभ तीसरे बच्चे के लिए भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

कब से लागू होगा नया नियम?

फिलहाल सरकार की ओर से विधानसभा में घोषणा की गई है। विस्तृत नियम और इसे लागू करने की प्रक्रिया से जुड़ा सरकारी आदेश बाद में जारी किया जाएगा। इसके बाद यह साफ होगा कि नए प्रावधान के तहत किन कर्मचारियों को और किस प्रक्रिया के अनुसार लाभ मिलेगा।

कुल मिलाकर तमिलनाडु सरकार का यह फैसला राज्य की महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव है। तीसरे बच्चे के जन्म पर 84 दिनों की जगह अब 365 दिनों की मैटरनिटी लीव मिलने से महिलाओं को प्रसव के बाद स्वास्थ्य सुधार और बच्चे की देखभाल के लिए ज्यादा समय मिल सकेगा।