दिल्ली एक्साइज़ नीति मामले: दिल्ली के शराब घोटाले केस में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार (27 मार्च, 2024) को भी राहत नहीं मिली. दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक की अंतरिम रिहाई की मांग वाली याचिका पर तुरंत आदेश से मना कर दिया. अदालत ने कहा कि बिना विस्तार से सुनवाई के आदेश नहीं दिया जा सकता है. केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का जवाब देखना भी जरूरी है.
अदालत ने इस दौरान यह भी कहा कि दिल्ली सीएम से हिरासत में पूछताछ के दौरान क्या ईडी को कोई अतिरिक्त जानकारी या सबूत मिले हैं? अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर कोई आदेश देते समय यह भी देखना जरूरी होगा.
प्रवर्तन निदेशालय को दो अप्रैल तक उत्तर प्रस्तुत करना होगा
दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके अतिरिक्त ईडी को नोटिस जारी किया और जवाब के लिए समय दिया है। दो अप्रैल, 2024 तक ईडी को हाईकोर्ट में उत्तर प्रस्तुत करना होगा, जबकि मामले की अगली सुनवाई तीन अप्रैल, 2024 को होगी। वहीं, सीएम अरविंद केजरीवाल ने याचिका में अंतरिम रिहाई की मांग की थी और गिरफ्तारी को गलत करार दिया था।

“मुझे और AAP को कमजोर करने का उद्देश्य है गिरफ्तारी “