अरविंद केजरीवाल पर ईडी के समन के मामले में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें एक नया समन जारी किया है। ईडी ने 21 मार्च को इस मामले में पूछताछ के लिए 9वां समन भेजा है। केजरीवाल को अब तक आठ समन जारी किए जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक भी बार ईडी के सामने पेश नहीं हों।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 9वां समन भेजा गया है। सीएम से 21 मार्च को आज्ञा दी गई है। इससे पहले, ईडी ने केजरीवाल को आठ बार समन जारी किया है, लेकिन केजरीवाल एक भी बार ईडी के सामने प्रस्तुत नहीं हुए। अब एक बार फिर, समन जारी करके, ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को केजरीवाल को जमानत दी, जिसे पिछले समन के पेश न होने के मामले में मिली। पिछले साल, 2 नवंबर, 21 दिसंबर, इस साल 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 14 फरवरी, 22 फरवरी, और 27 फरवरी को भी ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन जारी किया था।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में समन के पेश न होने पर, अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर दो शिकायतों में जमानत दे दी।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने बताया कि अपराध जमानत के कारण आरोपी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। अदालत ने ईडी को शिकायतों से संबंधित दस्तावेज केजरीवाल को सौंपने का भी आदेश दिया है। केजरीवाल को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक लाख रुपये की जमानत पर छूट मिली है। उन्हें पेशी से भी छूट प्रदान की गई है और मामले की सुनवाई का निर्धारण एक अप्रैल को किया गया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने दो शिकायतें दायर की हैं, जिसमें मामले में उन्हें जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई है।